Lockdown 5.0: UP सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, बसें चालू; जानिए क्या-क्या खुलेगा
अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डॉउनलोड करना ही होगा. वहीं, दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं.
लखनऊ: लॉकडाउन 5.0 को लेकर केंद्र की गाइडलाइन्स के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. रविवार शाम राज्य सरकार की ओर से 1 जून से लेकर 30 जून तक जारी नई एडवाइजरी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. लेकिन कुछ रियायते भी दी गई हैं. जैसे की अब, उत्तर प्रदेश के अंदर रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी. दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं. वहीं, अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डॉउनलोड करना ही होगा.
केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 8 जून से धार्मिक संस्थान, मॉल और होटल/रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं. लेकिन, कंटेनमेंट जोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खुलेंंगे. उत्तर प्रदेश में अब 3 पालियों में 100% अटेंडेंस के साथ सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे. बाजार भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे. सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है. लेकिन शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खोली जाएगी.
पार्क भी सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे. वहीं, खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी. मिठाई की दुकानों में पहले की तरह लोगों को बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता है. वहीं, अब बारात घर खोले जा सकते हैं, लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी. सैलून और ब्यूटी पार्लर सशर्त खुलेंगे. टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक सवारी लेकर चल सकते हैं.
दिल्ली-यूपी बॉर्डर के लिए भी राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं. नोएडा गाजियाबाद में आवागमन का फैसला जिला प्रशासन तय करेगा. दिल्ली के कंटेनमेंट जोन से आने वाले लोगों के लिए यूपी बॉर्डर में प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा. एनसीआर के अन्य लोगों के यूपी में प्रवेश के लिए गाजियाबाद-गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे.
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