राफेल मामला: 'चौकीदार चोर है' पर राहुल गांधी की माफी मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत Raffel case
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर या जांच की ज़रूरत नहीं है. इस मामले में राहुल गांधी की माफी मंजूर कर ली गई है.
नई दिल्ली: राफेल मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस मामले में जस्टिस केएम जोसेफ कहा कि रिव्यू का स्कोप सीमित होता है. जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि इस मामले में एफआईआर या जांच की ज़रूरत नहीं है. वहीं इसी मामले में राहुल गांधी के चोर वाले बयान को सुप्रीम कोर्ट उनकी माफी स्वीकार कर ली है.
राहुल गांधी को लेकर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, ''दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना पुष्टि के आरोपी ने पीएम के बारे में कोर्ट के हवाले से ऐसी बात कही. भविष्य में ध्यान रखें. इतनी ज़िम्मेदार राजनीतिक स्थिति वाले व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए.'' कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने बिना शर्त माफी रखी गई. हम इसे स्वीकार करते हैं. कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत देते हुए कहा कि बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता को ज़िम्मेदारी दिखानी चाहिए, भविष्य में सावधान रहें.
दरअसल 10 अप्रैल को राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे दस्तावेजों को सुनवाई का हिस्सा बनाने का आदेश दिया था, जिन्हें सरकार गोपनीय बता रही थी. इसे डील का विरोध करने वाले लोगों ने अपनी कामयाबी और सरकार की हार के तौर पर पेश किया. कोर्ट के उसी आदेश पर प्रतिक्रिया देते वक्त राहुल गलती कर बैठे थे.
राहुल ने बयान दिया कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है, यानी राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा- 'चौकीदार चोर है'. यही राहुल की गलती थी क्योंकि कोर्ट के आदेश से केंद्र को झटका जरूर लगा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राहुल का नारा शामिल नहीं था. इसके बाद बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने इसे गंभीर मुद्दा बनाया. लेखी ने राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दाखिल किया.
विवाद बढ़ने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर माफी भी मांग ली. आज की सुनवाई में राहुल के उसी माफीनामे पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि राहुल की माफी मंज़ूर करने लायक है या नहीं.
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